According to section 61 of Indian penal code, Repealed by the Indian Penal Code (Amendment) Act, 1921 (16 of 1921), S. 4.
भारतीय दंड संहिता की धारा 61 के अनुसार, भारतीय दण्ड संहिता के समपहरण का दण्डादेश भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1921 (1921 का 16) की धारा 4 द्वारा निरसित।